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मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर मनेंद्रगढ़ पुलिस का शिकंजा, तीन चालकों पर ₹15 हजार का जुर्माना

तीन अवैध साइलेंसर जब्त, नो-पार्किंग व बिना नंबर प्लेट के 15 दोपहिया वाहनों पर भी कार्रवाई; नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और छह माह तक की सजा का प्रावधान

रिपोर्टर: सुरेंद्र मिनोचा

लोकेशन: —

Jul 07, 20263 min read65 views
मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर मनेंद्रगढ़ पुलिस का शिकंजा, तीन चालकों पर ₹15 हजार का जुर्माना

मनेंद्रगढ़। जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मनेंद्रगढ़ कोतवाली पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान तीन बुलेट मोटरसाइकिल चालकों को अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मोटरयान अधिनियम की धारा 182A(4) के तहत तीनों पर कुल ₹15,000 का जुर्माना लगाया तथा मौके पर ही मॉडिफाइड साइलेंसर निकलवाकर जब्त कर लिया। इसके अलावा नो-पार्किंग में खड़े तथा बिना नंबर प्लेट के चल रहे 15 दोपहिया वाहनों पर भी चालानी कार्रवाई की गई।

यह विशेष अभियान पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा (IPS) एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह (IPS) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में चलाया गया। अभियान का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

कोतवाली पुलिस ने नगर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान तीन बुलेट मोटरसाइकिलों में ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर पाए गए, जिनसे अत्यधिक तेज एवं पटाखों जैसी आवाज निकल रही थी। पुलिस के अनुसार इस प्रकार के साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि आम नागरिकों, विद्यार्थियों, मरीजों और वरिष्ठ नागरिकों को भी गंभीर असुविधा पहुंचाते हैं।

पुलिस ने तीनों वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 182A(4) के तहत प्रत्येक पर ₹5,000 का चालान किया। इसके साथ ही अधिकृत मैकेनिक की सहायता से वाहनों में लगे अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर निकलवाकर जब्त किए गए तथा वाहन चालकों को पुनः कंपनी द्वारा निर्धारित मानक (ओरिजिनल) साइलेंसर लगाने के निर्देश दिए गए।

कार्रवाई किए गए वाहन चालक

लोकनाथ साहू (वाहन क्रमांक CG 11 BQ 2027)

सुमित पहुंचेल (वाहन क्रमांक MP 65 ZC 5601)

विकास सिंह (वाहन क्रमांक JH 09 AS 1997)

कार्रवाई का विवरण

कुल वाहन – 03 बुलेट मोटरसाइकिल

कुल चालान राशि – ₹15,000

जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर – 03

कार्रवाई – मोटरयान अधिनियम की धारा 182A(4) के तहत

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा आमजन की शांति भंग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध इसी प्रकार लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में भारी आर्थिक दंड के साथ छह माह तक के कारावास का भी प्रावधान है।

जिला पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे वाहनों में अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें, निर्धारित यातायात नियमों का पालन करें तथा सुरक्षित, जिम्मेदार और कानून का सम्मान करने वाले नागरिक होने का परिचय दें।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले, उप निरीक्षक मनीष, उप निरीक्षक कमलेश, उप निरीक्षक हरीश, सहायक उप निरीक्षक अभिषेक, प्रधान आरक्षक प्रिन्स, विवेकमणि, राकेश, सुनील, राजेश तथा आरक्षक आजाद सहित कोतवाली पुलिस की टीम सक्रिय रूप से शामिल रही।

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