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अंबिकापुर में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर की बड़ी खेप जब्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई

सुबह 5 बजे नए बस स्टैंड पर जांच के दौरान राजहंस ट्रेवल्स की बस से बरामद हुआ प्रतिबंधित एनालॉग पनीर, डेयरी संचालक और बस संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

रिपोर्टर: सुरेंद्र मिनोचा

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Aug 02, 20262 min read6 views
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अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में रविवार तड़के अंबिकापुर के नए बस स्टैंड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने राजहंस ट्रेवल्स की एक बस से प्रतिबंधित एनालॉग पनीर की खेप जब्त की।

जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 5 बजे नियमित जांच अभियान के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बस की तलाशी ली। जांच में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर परिवहन किया जाना पाया गया, जिसके बाद पूरी खेप को तत्काल जब्त कर लिया गया।

मामले में बस संचालक तथा महामाया डेयरी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने जब्त सामग्री की जांच एवं दस्तावेजों का सत्यापन भी प्रारंभ कर दिया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री, परिवहन और भंडारण पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने व्यापारियों, परिवहनकर्ताओं एवं डेयरी संचालकों को चेतावनी दी है कि बिना वैध बिल, दस्तावेज अथवा निर्धारित मानकों के विपरीत किसी भी दुग्ध उत्पाद की खरीद-बिक्री या परिवहन पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि खाद्य पदार्थों की खरीद करते समय उनकी गुणवत्ता और वैधता का ध्यान रखें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।

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