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महिला सरपंच से जातिसूचक गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

रिपोर्टर: सुरेंद्र मिनोचा

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Jul 06, 20263 min read71 views
महिला सरपंच से जातिसूचक गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

बैकुंठपुर/कोरिया। जिले के सोनहत थाना क्षेत्र में पंचायत भवन के भीतर आयोजित बैठक के दौरान महिला सरपंच के साथ कथित रूप से जातिसूचक गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। वहीं, दूसरे आरोपी की तलाश जारी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जून 2026 को दोपहर में ग्राम पंचायत सोनहत के पंचायत भवन में पंच, सरपंच एवं सचिव की उपस्थिति में पंचायत की बैठक चल रही थी। इसी दौरान लगभग 2:45 बजे जयकरन साहू पंचायत भवन पहुंचा और अपने निजी बोर (बोरवेल) से संबंधित भुगतान की मांग करने लगा। इस पर महिला सरपंच ने बताया कि पंचायत की विधिवत स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का भुगतान किया जाना संभव नहीं है।

आरोप है कि इस बात से नाराज होकर जयकरन साहू ने महिला सरपंच की अनुसूचित जनजाति की सदस्यता की जानकारी होने के बावजूद उनके खिलाफ जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। साथ ही मां-बहन की अशोभनीय गालियां देते हुए मारपीट और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चला गया।

पुलिस के अनुसार कुछ समय बाद जयकरन साहू का भतीजा राजेंद्र प्रसाद साहू, जो पेशे से अधिवक्ता बताया गया है, पंचायत भवन पहुंचा। उस पर आरोप है कि उसने सरपंच, सचिव एवं अन्य पंचों के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने तथा जिंदा जलाने जैसी गंभीर धमकियां दीं, जिससे पंचायत भवन में मौजूद लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया।

घटना के संबंध में प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर थाना सोनहत में अपराध क्रमांक 72/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 एवं 351(3) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(R) एवं 3(1)(S) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशा सेन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद पासवान ने पुलिस टीम के साथ त्वरित कार्रवाई की। साइबर सेल की सहायता से आरोपी के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर घेराबंदी की गई और आरोपी राजेंद्र प्रसाद साहू (50 वर्ष), पिता बृजलाल साहू, निवासी ग्राम सोनहत, थाना सोनहत, जिला कोरिया को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किए जाने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय बैकुंठपुर में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय से जेल वारंट जारी होने के पश्चात आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि इस मामले के दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था भंग करने तथा अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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