एमसीबी/18 सितंबर 2026।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर बदमाश धर्मजीत उर्फ मुसउ पिता स्व. ईश्वर देव सिंह, निवासी पंखा दफाई, हल्दीबाड़ी चिरमिरी, थाना चिरमिरी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विरुद्ध 6 माह के जिलाबदर की कार्रवाई की गई है।
प्राप्त आदेश के अनुसार न्यायालय जिला दंडाधिकारी, जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 202510330100024 में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जिलाबदर का आदेश पारित किया गया है।
20 सितंबर से 20 मार्च तक जिलाबदर
आदेश के तहत धर्मजीत उर्फ मुसउ को 20 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 20 मार्च 2027 तक, कुल 6 माह की अवधि के लिए जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर सहित निर्धारित सीमावर्ती जिलों की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाबदर अवधि के दौरान उसे निम्न जिलों की सीमा में प्रवेश करने पर रोक रहेगी—
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
कोरिया
कोरबा
पेण्ड्रा-गौरेला-मरवाही
अनूपपुर
शहडोल
सीधी
सिंगरौली
थाना प्रभारियों को निगरानी और तामिली के निर्देश
पुलिस द्वारा संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को जिलाबदर आदेश की विधिवत तामिली सुनिश्चित करने के साथ ही आदेश के पालन की निगरानी करने तथा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।
