नौकरी दिलाने के नाम पर 13.69 लाख की ठगी, पैसे मांगे तो हत्या और झूठे केस में फंसाने की धमकी! दो आरोपी गिरफ्तार

छात्रावास अधीक्षक की नौकरी दिलाने का दिया था झांसा, मामले के अन्य आरोपी फरार; पुलिस की तलाश जारी

रिपोर्टर: सुरेंद्र मिनोचा

लोकेशन: बैकुंठपुर

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नौकरी दिलाने के नाम पर 13.69 लाख की ठगी, पैसे मांगे तो हत्या और झूठे केस में फंसाने की धमकी! दो आरोपी गिरफ्तार

बैकुण्ठपुर, कोरिया। नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी और रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छात्रावास अधीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से करीब 13.69 लाख रुपये ऐंठ लिए गए। शिकायत की जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई की। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं, मामले के अन्य आरोपी अभी फरार हैं।

नौकरी का झांसा देकर कई किश्तों में लिए रुपये

मामले के अनुसार, बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र के आमापारा निवासी संतोष कुमार सारथी, पिता छोटेलाल, ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अनुराधा भगत एवं अन्य लोगों ने उन्हें नौकरी दिलाने का भरोसा देकर 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। शिकायतकर्ता का आरोप था कि जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने उन्हें झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी।

शिकायत की जांच के दौरान सामने आया कि अनुराधा भगत, राजकुमार लकड़ा, जोखनलाल और डॉ. प्रकाश अनंत ने छात्रावास अधीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर संतोष कुमार सारथी से 16 अप्रैल 2024 से 28 मार्च 2025 के बीच कई किश्तों में नकद और बैंक खाते के माध्यम से कुल 13 लाख 69 हजार रुपये प्राप्त किए।

आरोप है कि रकम वापस मांगने पर शिकायतकर्ता को जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। जांच में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 301/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 351(3), 61(2) एवं 3(5) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

दो आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 15 अक्टूबर 2026 को दो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार है

  1. अनुराधा लकड़ा, पति राजकुमार लकड़ा, उम्र 32 वर्ष, निवासी कछार, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा; वर्तमान निवास बंगाली चौक, बौरीपारा, अंबिकापुर।

  2. जोखन लाल, पिता स्वर्गीय बैजनाथ, उम्र 61 वर्ष, निवासी सरभोका गोहला सरई, थाना पटना; वर्तमान निवास बाबू कॉलोनी, प्रेमाबाग, बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया।

दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी

मामले में नामजद अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। अब इस मामले में आगे की विवेचना के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका और कथित धोखाधड़ी से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।

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